आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस किसे कहते है और Difference Between Permanent Driving License and Commercial Driving Licence in Hindi की Permanent Driving License और Commercial Driving Licence में क्या अंतर है?
Difference Between Permanent Driving License and Commercial Driving Licence in Hindi-परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के बीच क्या अंतर है?
एक ड्राइविंग लाइसेंस रोड पर गाड़ी चलाने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात आती है तो यह कई प्रकार के होते है उनमें से Driving License और Commercial Driving Licence एक है और इन दोनों का अलग अलग तरह से उपयोग होता है।
अगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के बीच मुख्य अंतर कि बात करे तो यह है क़ि Permanent Driving License एक व्यक्तिगत ड्राइविंग लाइसेंस होता है जबकि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ट्रक, बसों सहित कमर्शियल बड़े, भारी वाहनों को संचालित करने के लिए आवश्यक ड्राइवर का लाइसेंस है।
सरल शब्दों में कहे तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के लिए है जो खुद की गाडी चलते है और ड्राइवर के रूप में नौकरी नहीं कर रहे हैं दूसरी और कमर्शियल ड्राइविंग उन लोगों के लिए है जो कैब और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए ड्राइवर के रूप में काम करते हैं।
इसके आलावा भी Permanent Driving License और Commercial Driving Licence में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते है जिनको हम Difference टेबल के माध्यम से नीचे समझेंगे लेकिन उससे पहले हम Permanent Driving License और Commercial Driving Licence किसे कहते है इसको और अच्छे से समझ लेते है।
What is Permanent Driving License in Hindi-परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस किसे कहते है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सड़कों पर गाडी चलने की अनुमति प्रदान करता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर आधार कार्ड के साइज के प्लास्टिक कार्ड के रूप में जारी किए जाते हैं।
18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिनके पास लर्निंग लाइसेंस है, जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है, उन्हें स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है बस आपको अपने स्थायी लाइसेंस के लिए आरटीओ में जाकर एक आवेदन करना होगा।हलाकि आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो लेकिन आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए आरटीओ में जाना अनिवार्य और यदि आप सफल होते हैं, तो आपको Permanent Driving License जारी किया जाता है।
भारत में, एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए या लाइसेंस धारक के 50 वर्ष की उम्र तक वैध और प्रभावी होता है। इसके अलावा Commercial Driving Licence सिर्फ 3 साल तक वैध होता है।
Permanent licence:
- यदि आवेदक पात्रता मानदंड को पूरा करता है तो आरटीए एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है।
- मानदंडों के अनुसार, आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए।
- यदि वह ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है, तो वह सात दिनों के बाद फिर से परीक्षा दे सकता है।
Documents required for obtaining Permanent Driving Licens-परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यहां दस्तावेजों की एक सूची दी गई है जो एक आवेदक को अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जमा करना होगा।
Age proof: (Any one of the below documents)
- Voters ID
- Passport
- Aadhar card
- Utility bills
- LIC policy bond
- House agreement
- Rent agreement, if the applicant is staying on rent
Address proof: (Any one of the below documents)
- PAN card
- Birth certificate
- School leaving certificate
- SSC Certificate
Other documents:
- 3 passport size photographs
- Form 4 i.e. the application form for applying for DL in Haryana
- Application fee of Rs. 200
- Driver training certificate, if the applicant is applying for a commercial driving license type
Eligibility Criteria for Obtaining Permanent Driving Licens-परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार है।
- 50 सीसी की इंजन क्षमता से अधिक के वाहन के लिए आवेदन करने पर आवेदक की आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- निजी वाहन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- वाणिज्यिक वाहन के लिए डीएल के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को यातायात नियमों और विनियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए
- आवेदक को लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद और 180 दिनों के भीतर डीएल के लिए आवेदन करना चाहिए।
What is Commercial Driving Licence in Hindi-कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस किसे कहते है?
एक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जो अनुमति देता है कि चालक राजमार्गों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में माल और लोगों के परिवहन के लिए मोटर वाहनों को संचालित करने के लिए योग्य है।
एक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कैब, ट्रक, कार या बस और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। इस लाइसेंस को भी आप पाने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से बनवा सकते है और इसके लिए ड्राइवर को लिखित और साथ ही ड्राइविंग परीक्षणों से गुजरना पड़ता है।
एक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है और यह सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के समान है लेकिन इसका उपयोग केवल कमर्शियल वाहन चलाने के लिए किया जा सकता है।
List of Commercial Vehicle Types You Can Apply
भारत में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस वाहन के प्रकारों के आधार पर जारी किया जाता है।
For medium goods vehicle | |
Light motor vehicles including motorcars, jeeps, taxis, delivery vans | |
Heavy Motor Vehicles | |
Heavy Goods Motor Vehicle | |
Heavy passenger motor vehicle/Heavy transport vehicle | |
Light motor vehicles used for non-transport purpose | |
Medium Goods Vehicle | |
Person holding heavy vehicle driving licence can apply for heavy trailer license |
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता मानदंड
एक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष है जिस पर एक आवेदक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त/प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक के पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसे यातायात संकेतों और नियमों के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए।
- आवेदक को सरकारी मोटर स्कूल या राज्य सरकार के साथ जुड़े स्कूल से प्रशिक्षित होना चाहिए।
उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने के बाद, आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके बाद उसे डाक के माध्यम से वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होगा। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
एक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
Address Proof (Any one):
- Passport
- Ration card
- Voter ID
- Aadhar card
- Utility bills in the applicant’s name
Age Proof (Any one):
- Passport
- Pan card
- Voter ID
- Birth Certificate
- Class 10 mark sheet
Other documents:
- Duly filled form 1A, 2 and 5
- Passport size photographs
- Application fees
Conclusion
आज के इस पोस्ट में हमने जाना की Permanent Driving License और Commercial Driving Licence किसे कहते है और Difference Between Permanent Driving License and Commercial Driving Licence in Hindi की Permanent Driving License और Commercial Driving Licence में क्या अंतर है।