Prime Minister और President के बीच क्या अंतर है?

भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जिसमें राष्ट्रपति राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में और प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, लेकिन उनकी अलग-अलग भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ हैं। आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे Prime Minister और President किसे कहते है और Difference Between Prime Minister and President in Hindi की Prime Minister और President में क्या अंतर है?

Prime Minister और President के बीच क्या अंतर है?

भारत में, प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ धारण करता है, जबकि राष्ट्रपति सीमित कार्यकारी शक्तियों के साथ राज्य का प्रमुख होता है और एक औपचारिक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। प्रधान मंत्री को लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन द्वारा चुना जाता है, जबकि राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।

प्रधान मंत्री का कार्यकाल बहुमत दल या गठबंधन के समर्थन को बनाए रखने पर निर्भर करता है, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल के लिए निर्धारित होता है। प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग लगाया जा सकता है।

प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के बीच महत्वपूर्ण अंतर

  1. Role: प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है।
  2. Selection Process: प्रधान मंत्री को लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जबकि राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।
  3. Executive Powers: प्रधान मंत्री के पास कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और वह सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि राष्ट्रपति के पास सीमित कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और वह राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
  4. Tenure: प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का समर्थन बनाए रखने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल के लिए तय होता है और इसे अधिकतम एक कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  5. Removal: प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग लगाया जा सकता है।
  6. Responsibilities: प्रधान मंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों में प्रधान मंत्री, राज्यों के राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना शामिल है।

इसके आलावा भी Prime Minister और President में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते है जिनको हम Difference टेबल के माध्यम से नीचे समझेंगे लेकिन उससे पहले हम Prime Minister और President किसे कहते है इसको और अच्छे से समझ लेते है।

What is Prime Minister in Hindi-प्रधान मंत्री किसे कहते है?

प्रधान मंत्री (पीएम) मंत्रिपरिषद का प्रमुख, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार और देश की सरकार का प्रमुख पदाधिकारी होता है। वह पांच साल की अवधि के लिए भारत में सबसे शक्तिशाली कार्यालय रखता है।

भारत के राष्ट्रपति, बहुमत के समर्थन वाले नेता को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। संसद के निचले सदन के बहुमत का समर्थन प्रधान मंत्री के लिए जरूरी है, क्योंकि इस तरह के समर्थन के बिना, वह पद खो देता है। इसके अलावा, पीएम मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का चयन करता है और उन्हें रैंक और विभागों का वितरण करता है।

प्रधान मंत्री, अन्य निर्वाचित मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद बनाते हैं, जो संसद के सदस्य होने चाहिए। परिषद केवल प्रधान मंत्री के बाद ही लागू होती है, और इसलिए यह उसके बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती। इसके अलावा, वे संयुक्त रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी यदि मंत्रालय निचले सदन का विश्वास खो देता है, तो पूरी परिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य है।

पीएम शक्तियों का प्रयोग करता है, जो विभिन्न स्रोतों से आता है जैसे कि परिषद पर नियंत्रण, हाउस ऑफ पीपल का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, विदेश यात्राएं, चुनाव के समय व्यक्तित्वों का प्रक्षेपण, और इसी तरह।

What is President in Hindi-President क्या होता है?

‘भारत का राष्ट्रपति’ राज्य का मुख्य कार्यकारी, देश का औपचारिक मुखिया, संविधान का रक्षक और तीनों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के माध्यम से लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए नाममात्र के कार्यकारी हैं। वह पांच साल की अवधि के लिए सर्वोच्च पद धारण करता है।

भारतीय संविधान संघ की कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान करता है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। उनके पास विधायी, न्यायिक और आपातकालीन मामलों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ हैं, जिनका उपयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है।

राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों और चर्चाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्रधानमंत्री को प्रदान करने के लिए बाध्य है। उसके पास राज्यों के राज्यपालों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), मुख्य चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, अध्यक्ष और UPSC (संघ लोक सेवा) के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने की विशेष शक्तियाँ हैं। आयोग)।

Difference Between Prime Minister and President in Hindi

अभी तक ऊपर हमने जाना की Prime Minister और President किसे कहते है अगर आपने ऊपर दी गयी सारी चीजे ध्यान से पढ़ी है तो आपको Prime Minister और President के बीच क्या अंतर है इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा।

अगर आपको अब भी Prime Minister और President क्या होता है और इसमें क्या अंतर है इसको समझने में में कोई कन्फ़्युशन है तो अब हम आपको इनके बीच के कुछ महत्वपूर्ण अंतर नीचे बताने जा रहे है।

BASIS FOR COMPARISON PRIME MINISTER PRESIDENT
Meaning प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख पदाधिकारी और देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और देश का सर्वोच्च पद धारण करता है।
Head मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के प्रमुख। देश के औपचारिक प्रमुख।
Election राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सांसद और विधायक चुनते हैं
Political party निचले सदन में बहुमत के साथ पार्टी से संबंधित है। किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है।
Bills प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद नीतियों और विधेयकों को तय करते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बिना विधेयकों को पारित नहीं किया जा सकता है।
Emergency देश में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
Judicial Decisions न्यायिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। एक राष्ट्रपति के पास अपराधियों को माफी देने की शक्ति है।
Removal before tenure यदि लोकसभा ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पारित करती है केवल ‘महाभियोग’ के माध्यम से

Conclusion

आज के इस पोस्ट में हमने जाना की Prime Minister और President किसे कहते है और Difference Between Prime Minister and President in Hindi की Prime Minister और President में क्या अंतर है। संक्षेप में, प्रधान मंत्री के पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार होता है जबकि राष्ट्रपति सीमित कार्यकारी शक्तियों के साथ राज्य का प्रमुख होता है और एक औपचारिक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। दोनों पदों के लिए चयन, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया में भी काफी अंतर है।

Ravi Giri
Ravi Girihttp://hinditechacademy.com/
नमस्कार दोस्तों, मै रवि गिरी Hindi Tech Academy का संस्थापक हूँ, मुझे पढ़ने और लिखने का काफी शौख है और इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को बनाया है ताकि हर रोज एक नयी चीज़ के बारे में अपने ब्लॉग पर लिख कर आपके समक्ष रख सकू।

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