Excise Duty और Custom Duty में क्या अंतर है?

क्या आप जानते है Excise Duty और Custom Duty में क्या अंतर है अगर नहीं तो आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे Excise Duty और Custom Duty किसे कहते है और What is the Difference Between Excise Duty and Custom Duty in Hindi की उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में क्या अंतर है?

Excise Duty और Custom Duty में क्या अंतर है?

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दो प्रकार के कर हैं जो माल पर लगाए जाते हैं। जबकि दोनों अप्रत्यक्ष करों के रूप हैं, उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं उत्पाद शुल्क देश के भीतर निर्मित वस्तुओं पर कर है, जबकि सीमा शुल्क देश में आयात या निर्यात किए गए सामानों पर कर है। संग्रह का बिंदु, कर की दर, उद्देश्य और दो प्रकार के करों का प्रशासन भी भिन्न होता है।

  1. Definition: उत्पाद शुल्क देश के भीतर उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, जबकि सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है जो देश में आयात या निर्यात किया जाता है।
  2. Point of Collection: उत्पाद शुल्क माल के उत्पादन या निर्माण के समय एकत्र किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क माल के आयात या निर्यात के समय एकत्र किया जाता है।
  3. Rate of Tax: उत्पाद शुल्क की दर माल के प्रकार और उत्पादित मात्रा के आधार पर भिन्न होती है, जबकि सीमा शुल्क की दरें आयातित या निर्यात किए गए माल के मूल्य और मात्रा के आधार पर भिन्न होती हैं।
  4. Applicability: उत्पाद शुल्क उन वस्तुओं पर लागू होता है जो देश के भीतर उत्पादित या निर्मित होती हैं, जबकि सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लागू होता है जो देश में आयात या निर्यात की जाती हैं।
  5. Purpose: उत्पाद शुल्क का उद्देश्य कुछ वस्तुओं के उत्पादन को विनियमित करना और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है, जबकि सीमा शुल्क का उद्देश्य सीमाओं के पार माल के प्रवाह को विनियमित करना और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है।
  6. Administration: उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  7. Exemptions and Rebates: उत्पाद शुल्क में छूट और छूट माल या निर्माताओं की कुछ श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि सीमा शुल्क में छूट और छूट कुछ श्रेणियों के सामान या आयातकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं।

इसके अलावा भी Excise Duty और Custom Duty में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक नीचे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम Excise Duty और Custom Duty किसे कहते है इसको और अच्छे से समझ लेते है।

What is Excise Duty in Hindi-उत्पाद शुल्क किसे कहते है?

उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है जो देश के भीतर निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स (सेनवैट) के नाम से भी जाना जाता है। कर का भुगतान माल के निर्माता या निर्माता द्वारा किया जाता है और इसे माल की कीमत में शामिल किया जाता है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम उत्पादों, तंबाकू उत्पादों, मादक पेय पदार्थों और कुछ प्रकार की मशीनरी सहित सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होती है।

उत्पाद शुल्क का उद्देश्य कुछ वस्तुओं के उत्पादन को विनियमित करना और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। उत्पाद शुल्क के लिए कर की दरें माल के प्रकार और उत्पादित मात्रा के आधार पर भिन्न होती हैं। उत्पाद शुल्क की दर आम तौर पर उन वस्तुओं के लिए अधिक होती है जिन्हें स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे तंबाकू उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद।

उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा एकत्र किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है। कर पंजीकरण, रिकॉर्ड कीपिंग और ऑडिट की एक प्रणाली के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। छूट और छूट माल या निर्माताओं की कुछ श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं।

संक्षेप में, उत्पाद शुल्क देश के भीतर उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर लगने वाला कर है। यह कुछ वस्तुओं के उत्पादन को विनियमित करने और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा एकत्र किया जाता है, और कर की दर माल के प्रकार और उत्पादित मात्रा के आधार पर भिन्न होती है।

What is Custom Duty in Hindi-सीमा शुल्क  किसे कहते है?

कस्टम ड्यूटी, जिसे आयात शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ के रूप में भी जाना जाता है, सरकार द्वारा किसी देश में आयात या निर्यात किए जाने वाले सामानों पर लगाया जाने वाला कर है। कर आयात या निर्यात के समय लगाया जाता है, और माल के आयातक या निर्यातक द्वारा भुगतान किया जाता है। कस्टम ड्यूटी का उद्देश्य सीमाओं के पार माल के प्रवाह को विनियमित करना और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है।

सीमा शुल्क की दरें आयातित या निर्यात किए गए माल के मूल्य और मात्रा के आधार पर भिन्न होती हैं। शुल्क की दर माल के मूल्य का एक प्रतिशत, वजन या मात्रा की प्रति इकाई एक विशिष्ट राशि या दोनों का संयोजन हो सकती है। मूल देश, माल का प्रकार, आयात या निर्यात का उद्देश्य और देशों के बीच व्यापार समझौते जैसे कारकों के आधार पर सीमा शुल्क विभिन्न छूट और रियायतों के अधीन हो सकता है।

सीमा शुल्क का प्रशासन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है। विभाग सीमा शुल्क वसूलने, तस्करी को रोकने और सीमा शुल्क नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीमा शुल्क विभाग उन सामानों के लिए निकासी भी प्रदान करता है जिन्हें आयात या निर्यात किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डेटा एकत्र करता है।

संक्षेप में, कस्टम ड्यूटी उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है जो आयात या निर्यात की जाती हैं। इसे सीमाओं के पार माल के प्रवाह को विनियमित करने और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शुल्क की दर माल के मूल्य और मात्रा के आधार पर भिन्न होती है, और सीमा शुल्क विभाग कर एकत्र करने और सीमा शुल्क नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।

Comparison Table Difference Between Excise Duty and Custom Duty in Hindi

अभी तक ऊपर हमने जाना की Excise Duty और Custom Duty किसे कहते है अगर आपने ऊपर दी गयी सारी चीजे ध्यान से पढ़ी है तो आपको Excise Duty और Custom Duty के बीच क्या अंतर है इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा।

अगर आपको अब भी Excise Duty और Custom Duty क्या होता है और इसमें क्या अंतर है इसको समझने में में कोई कन्फ़्युशन है तो अब हम आपको इनके बीच के कुछ महत्वपूर्ण अंतर नीचे बताने जा रहे है।

Criteria Excise Duty Custom Duty
Definition Excise duty is a tax levied on goods manufactured or produced within the country Custom duty is a tax levied on goods imported into the country or exported out of the country
Applicability Excise duty is applicable to goods manufactured or produced within the country Custom duty is applicable to goods imported into the country or exported out of the country
Point of Collection Excise duty is collected at the time of production or manufacture of goods Custom duty is collected at the time of import or export of goods
Rate of Tax Excise duty rates vary based on the type of goods and the quantity produced Custom duty rates vary based on the value and quantity of goods imported or exported
Purpose Excise duty is levied to regulate the production of certain goods and to generate revenue for the government Custom duty is levied to regulate the flow of goods across borders and to generate revenue for the government
Administration Excise duty is administered by the Central Board of Excise and Customs Custom duty is administered by the Customs Department of the Central Board of Excise and Customs
Exemptions and Rebates Excise duty exemptions and rebates are available for certain categories of goods or manufacturers Custom duty exemptions and rebates are available for certain categories of goods or importers/exporters

Conclusion

आज के इस पोस्ट में हमने जाना की Excise Duty और Custom Duty किसे कहते है और Difference Between Excise Duty and Custom Duty in Hindi की Excise Duty और Custom Duty में क्या अंतर है।

संक्षेप में, उत्पाद शुल्क देश के भीतर उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, जबकि सीमा शुल्क उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है जो आयात या निर्यात किए जाते हैं। संग्रह का बिंदु, कर की दर, उद्देश्य और दो प्रकार के करों का प्रशासन भी भिन्न होता है।

मुझे आशा है की आपको इस पोस्ट के माध्यम से Excise Duty और Custom Duty के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और अब आप आसानी से इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बता सकते है।

Ravi Giri
Ravi Girihttp://hinditechacademy.com/
नमस्कार दोस्तों, मै रवि गिरी Hindi Tech Academy का संस्थापक हूँ, मुझे पढ़ने और लिखने का काफी शौख है और इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को बनाया है ताकि हर रोज एक नयी चीज़ के बारे में अपने ब्लॉग पर लिख कर आपके समक्ष रख सकू।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read